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Amazon: कर्मचारियों की छंटनी करने पर अमेजन को समन जारी, श्रम मंत्रालय के बुलावे पर आज होगी सुनवाई

अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने पिछले सप्‍ताह डाटा साइंटिस्‍ट और इंजीनियर सहित कई पदों पर कर्मचारियों की छंटनी शुरू की, जिसे लेकर श्रम मंत्रालय ने समन जारी किया है.
 
 
Amazon: कर्मचारियों की छंटनी करने पर अमेजन को समन जारी, श्रम मंत्रालय के बुलावे पर आज होगी सुनवाई

amazon:  ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया कर्मचारियों की छंटनी को लेकर श्रम मंत्रालय के निशाने पर आ गई है. श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी संगठन की शिकायत पर कंपनी को समन भेजा है और अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है. इस अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी ने पिछले दिनों 10 हजार कर्मचारियों की छंटनी की बात कही थी और इंजीनियर, साइंटिस्‍ट समेत कई पदों पर तैनात कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है.


तकनीकी कर्मचारियों के संगठन यूनियन नेसेंट इन्‍फॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी एम्‍प्‍लॉयीज सीनेट (NITES) ने श्रम मंत्रालय को भेजी शिकायत में कहा है कि अमेजन ने कर्मचारियों की छंटनी के मामले में नियमों का पालन नहीं किया है और श्रम कानून तोड़कर यह कदम उठाया है. NITES की शिकायत के आधार पर मनीकंट्रोल ने बताया कि श्रम मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस पर बंगलौर के डिप्‍टी चीफ लेबर कमीशनर के हस्‍ताक्षर हैं और यह समन अमेजन इंडिया के भारतीय प्रतिनिधि को दिया गया है,

जिन्‍हें मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए बुधवार को बुलाया गया है.जारी नोटिस में कहा गया है कि अमेजन के अधिकारी खुद या किसी ऑथराइज्‍ड प्रतिनिधि को तय समय और दिन पर सभी साक्ष्‍यों और दस्‍तावेज के साथ श्रम विभाग कार्यालय में उपस्थित होना होगा.

इससे पहले NITES ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को भेजी शिकायत में कहा था कि अमेजन अपने कर्मचारियों पर कंपनी छोड़ने का दबाव बना रही है और इस मामले में इन्‍क्‍वायरी की जानी चाहिए. अमेजन की ओर से कर्मचारियों को भेजे ई-मेल में उन्‍हें 30 नवंबर तक सेपरेशन प्रोसेस पूरा करने की डेडलाइन दी गई है. कंपनी के इस कदम से कर्मचारियों के परिवार पर गंभीर असर पड़ेगा.
बिना सरकार की अनुमति के छंटनी नहीं


NITES ने श्रम मंत्रालय ने अपील की है कि औद्योगिक विवाद कानून के तहत कोई भी नियोक्‍ता बिना सरकार की पूर्व अनुमति के कर्मचारियों को निकाल नहीं सकता है. इस बाबत शिकायत की कॉपी अमेजन के प्रतिनिधि को भी भेज गई है. कर्मचारी संगठन ने कहा है कि अगर कोई एम्‍प्‍लॉयी एक साल का कार्यकाल पूरा कर चुका है तो उसे तीन महीने का नोटिस दिए बगैर कंपनी से निकाला नहीं जा सकता है. NITES की अध्‍यक्ष हरप्रीत सलूजा ने कहा, हम कर्मचारियों को न्‍याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं.

हम उम्‍मीद कर रहे हैं कि अमेजन ने अपने कर्मचारियों को निकालने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई है, उस पर सरकारी एजेंसियां रोक लगाएंगी.
गौरतलब है कि अमेजन ने हाल में ही 10 हजार से ज्‍यादा कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया था और पिछले सप्‍ताह इसकी शुरुआत भी हो चुकी है. कंपनी ने कहा था कि कई पदों पर अब कर्मचारियों की जरूरत नहीं रह गई है, इसलिए कुछ रोल को खत्‍म किया जा रहा है. ऐसे कर्मचारियों का कार्यकाल 17 जनवरी, 2023 तक रहेगा और उसके बाद सेवा समाप्‍त मानी जाएगी.