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ITR Filling: नहीं भरा है इनकम टैक्स तो हो जाएं सावधान! आयकर विभाग उठा सकता है ये बड़ा कदम

भारत में इनकम पर टैक्स आयकर विभाग की ओर से वसूल किया जाता है. अगर किसी की इनकम टैक्सेबल है तो उस पर इनकम टैक्स (Income Tax) चुकाना होता है. हर आय वर्ग के लोगों के लिए इनकम टैक्स भरने की दर अलग-अलग है
 
ITR Filling: नहीं भरा है इनकम टैक्स तो हो जाएं सावधान! आयकर विभाग उठा सकता है ये बड़ा कदम

Income Tax Return: भारत में इनकम पर टैक्स आयकर विभाग की ओर से वसूल किया जाता है. अगर किसी की इनकम टैक्सेबल है तो उस पर इनकम टैक्स (Income Tax) चुकाना होता है. हर आय वर्ग के लोगों के लिए इनकम टैक्स भरने की दर अलग-अलग है. हालांकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लोग इनकम टैक्स नहीं भरते हैं. ऐसे में आने वाले वक्त में वो लोग भारी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं जो टैक्सेबल इनकम होने के बावजूद टैक्स नहीं भरते हैं.

लग सकता है जुर्माना

ऐसे लोग जो टैक्सेबल इनकम होने के बावजूद टैक्स नहीं भरते हैं उनके खिलाफ आयकर विभाग एक्शन भी ले सकता है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है. इसके अलावा आयकर विभाग के जरिए आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. ऐसे में आज हम आपके ऐसी खास बातें बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप आयकर विभाग के जुर्माने से बच सकते हैं.

जुर्माना से ऐसे बचें
- आईटीआर फॉर्म (इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म) भरकर आप सरकार को अपनी कमाई और उस पर चुकाए गए टैक्स की जानकारी देते हैं. अगर आप कोई भी जानकारी नहीं छुपाते हैं तो आप जुर्माने से बच सकते हैं.
- जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यह उस आय का प्रमाण होता है जिस पर आपने टैक्स चुकाया है. ऐसे में टैक्स भरकर किसी भी जुर्माने से बचा जा सकता है.
- इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक हर साल ITR फाइल करना अनिवार्य है. अगर आप किसी साल आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आयकर विभाग की रडार पर आ सकते हैं.
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. आयकर विभाग आपको टैक्स डिफॉल्टर मान सकता है. ऐसा करने पर आयकर विभाग जुर्माना भी लगा सकता है.