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Indian Railway rules changed: अब आप दूसरे व्यक्ति के टिकट पर भी कर सकते हैं यात्रा, टीटीई आपको ऐसा करने से नहीं रोकेगा, जानिए आईआरसीटीसी के नए नियम

 
Indian Railway rules changed: अब आप दूसरे व्यक्ति के टिकट पर भी कर सकते हैं यात्रा, टीटीई आपको ऐसा करने से नहीं रोकेगा, जानिए आईआरसीटीसी के नए नियम

Indian Railway rules changed: अगर आपके पास कन्फर्म ट्रेन रिजर्वेशन टिकट नहीं है, लेकिन आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास कन्फर्म टिकट है। लेकिन अगर वह किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पाता है तो आप उसके टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, आप यात्रा कर सकेंगे और आपको टिकट कैंसिल कराने का चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। रेलवे ने यह खास सुविधा दी है। आइए जानते हैं कि आप भारतीय रेलवे की इस खास सुविधा का लाभ कैसे उठा सकते हैं।

यात्रियों के लिए विशेष सुविधा
रेल यात्रियों को अक्सर इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि टिकट बुक करने के बाद वे यात्रा नहीं कर पाते हैं, ऐसे में या तो उन्हें टिकट कैंसिल कराना पड़ता है और उनकी जगह जिस व्यक्ति को भेजना होता है, उसके लिए नया टिकट लेना पड़ता है. लेकिन फिर कंफर्म टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए रेलवे ने यात्रियों को यह सुविधा दी है। वैसे तो यह सुविधा लंबे समय से मौजूद है, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप रेलवे की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

परिवार के सदस्यों को स्थानांतरण
यात्री अपना कन्फर्म टिकट अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी के नाम पर स्थानांतरित कर सकता है। इसके लिए यात्री को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देनी होगी। इसके बाद टिकट पर यात्री का नाम काट दिया जाता है और जिस सदस्य के नाम पर टिकट ट्रांसफर किया गया है उसका नाम डाल दिया जाता है।

कम से कम इस बार पहले से आवेदन करें
यदि यात्री सरकारी कर्मचारी है और अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है तो वह ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले अनुरोध कर सकता है, यह टिकट उसी व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा जिसके लिए अनुरोध किया गया है। अगर किसी शादी में जाने वाले लोगों के सामने ऐसी स्थिति आती है, तो शादी और पार्टी के आयोजक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ 48 घंटे पहले आवेदन करना होता है। यह सुविधा आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा एनसीसी कैडेटों के लिए भी उपलब्ध है।

केवल एक बार मौका प्राप्त करें
भारतीय रेलवे का कहना है कि टिकट का ट्रांसफर सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, यानी अगर यात्री ने अपना टिकट एक बार किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया है, तो वह इसे बदल नहीं सकता है, यानी अब यह टिकट किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। 

ट्रेन टिकट कैसे ट्रांसफर करें?

टिकट का प्रिंट आउट ले लें।
निकटतम रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर जाएँ।
जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर किया जाना है, उसका आईडी प्रूफ जैसे आधार या वोटिंग आईडी कार्ड साथ रखना होगा।
काउंटर पर टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करें।