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हरियाणा में तृतीय श्रेणी नौकरियों में अब खिलाड़ियों के लिए अलग से तीन प्रतिशत कोटा


हरियाणा में तृतीय श्रेणी की नौकरियों में खिलाड़ियों को तीन प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को खिलाड़ियों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया है। गृह माध्यमिक शिक्षा और मौलिक शिक्षा तथा खेल विभाग में नियुक्तियां होंगी।

 
हरियाणा में तृतीय श्रेणी नौकरियों में अब खिलाड़ियों के लिए अलग से तीन प्रतिशत कोटा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में तृतीय श्रेणी नौकरियों में अब तीन प्रतिशत पद खिलाड़ियाें के लिए आरक्षित होंगे। वह भी क्षैतिज (होरिजेंटल) आधार पर नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के लिए अलग से विशेष कोटा निर्धारित किया गया है। सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को तृतीय श्रेणी के कुल पदों के तीन प्रतिशत पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया है। गृह विभाग, माध्यमिक शिक्षा और मौलिक शिक्षा तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग में यह नियुक्तियां होंगी।


मानव संसाधन विभाग ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, बोर्ड-निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, उपायुक्तों और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी किए हैं ताकि खेल कोटे के पदों को भरा जा सके। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन (ओएसपी) और एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन (ईएसपी) को इन पदों पर नियुक्त किया जाएगा।


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निर्देशों के अनुसार खेल और युवा मामले विभाग खिलाड़ियों के लिए अलग कोटा सृजित करेगा और तृतीय श्रेणी के तीन प्रतिशत पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र भेजेगा। इन पदों के लिए खेल विभाग अलग से रोस्टर रजिस्टर भी बनाएगा। भर्ती में केवल ओएसपी और ईएसपी उम्मीदवारों को आवेदन करने की अनुमति होगी।
ईएसपी का अर्थ उस खिलाड़ी से है जिसने खेल और युवा मामले विभाग द्वारा 25 मई 2018 को जारी अधिसूचना के तहत ग्रेड 'सी' या उससे ऊपर का खेल उन्नयन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। इसी तरह ओएसपी का अर्थ उस खिलाड़ी से है, जिसने खेल और युवा मामले विभाग द्वारा 26 मई 2021 के तहत जारी अधिसूचना के मुताबिक ग्रुप 'सी' या उससे ऊपर के पद पर नियुक्ति के लिए खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।


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चतुर्थ श्रेणी नौकरियों में खिलाड़ियों को 10 प्रतिशत आरक्षण पहले से


चतुर्थ श्रेणी नौकरियों में खिलाड़ियों को 10 प्रतिशत आरक्षण पहले से है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को श्रेणी-क, ख और ग के पदों पर सीधी नौकरी बिना किसी परीक्षा या इंटरव्यू के मिलती रहेगी। श्रेणी ग में खिलाड़ियों को विभाग चुनने का मौका भी अब सरकार देगी।

हर जिले में नियुक्त होंगे जिला खेल मैनेजर
हर जिले में प्रथम श्रेणी का एक पद 'जिला खेल मैनेजर' के नाम से सृजित किया जाएगा। इन पदों पर स्नातकोत्तर व खेल प्रबंधन में शैक्षणिक योग्यता व अनुभव रखने वाले युवाओं की सीधी भर्ती की जाएगी। वर्ष 2018 से अब तक 19 खिलाड़ियों को श्रेणी-क, 30 खिलाड़ियों को श्रेणी-ख व 63 खिलाड़ियों को श्रेणी-ग के पदों पर बिना किसी परीक्षा और साक्षात्कार के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसके अलावा श्रेणी ग में करीब 396 खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है।