Manish Sisodia Bail: दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को झटका, जमानत एक बार फिर याचिका खारिज !

Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से छह हफ्ते की अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
अदालत ने टिप्पणी की कि मनीष सिसोदिया द्वारा रखी गई स्थिति से यह डर पैदा हुआ कि वह गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं…। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुनाया।
मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत मांगी थी
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने इस आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी कि वह अपनी बीमार पत्नी के एकमात्र देखभालकर्ता थे। मामले में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की एक याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है।
सिसोदिया तिहाड़ जेल में हैं
इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किए गए सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर एलएनजेपी अस्पताल से रिपोर्ट मांगी थी।
सिसोदिया शनिवार को अपनी पत्नी से मिलने गए
मनीष सिसोदिया शनिवार को तिहाड़ जेल से हाई कोर्ट से इजाजत लेकर अपनी बीमार पत्नी से मिलने घर पहुंचे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी. आम आदमी पार्टी (आप) के सूत्रों ने कहा कि सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जिसके कारण दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी. सिसोदिया बाद में अपने आवास से तिहाड़ जेल लौट आए।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को सिसोदिया को उनके आवास पर ले जाने का निर्देश दिया था, जहां उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति होगी.